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कै िपटल गुड्स & मै ुफै रंग (C G & M) अ ास 1.1.05 से संबंिधत िस ांत
टू ल एं ड डाई मेकर (डाई एं ड मो ्स) (T D M) (Dies & Moulds) - सुर ा
ावसाियक सुर ा और ा (Occupational safety and health)
उ े : इस पाठ के अंत म आप यह जान सक गे :
• काय से संबंिधत गितिविधयों म असुरि त काय और थितयों को रोकने के िलए काय थल पर ावसाियक सुर ा और इसके मह का
वण न कर
• काय थल के ा और सुर ा की र ा के िलए बनाए गए भारत म पया वरणीय िदशािनद शों, िवधानों और िविनयमों की संि जानकारी
द ।
• ावसाियक सुर ा और ा यु यों की सूची बनाएं ।
ावसाियक सुर ा और ा (Occupational safety, and
health)
ावसाियक सुर ा, और ा का अथ है काय या काम करने की
थित जो िकसी भी कारण से सुरि त है िजसके प रणाम प जीवन,
शरीर, मानिसकता या ा के िलए खतरा पैदा होता है या काम के
माहौल से संबंिधत होता है। OSH म ऐसे कानून, मानक और काय म
शािमल ह िजनका उ े सहकिम यों, प रवार के सद ों, ाहकों और
अ िहतधारकों के साथ काय थल को िमकों के िलए बेहतर बनाना है।
ावसाियक सुर ा और ा का ल (The goal of Occu- इसी कार भारत सरकार ने िन िल खत अिधिनयमों को अिधिनयिमत
pational safety and health) िकया है
ावसाियक सुर ा और ा काय म का ल एक सुरि त और - िमक क ाण के िलए कानून, िजसे फै ीज ए 1948 के प
थ ावसाियक वातावरण को बढ़ावा देना है। OSH उन सभी आम म जाना जाता है, को औ ोिगक और ावसाियक खतरों के खलाफ
जनता की भी सुर ा करता है जो ावसाियक वातावरण से भािवत हो कारखानों म काय रत कामगारों की सुर ा के मु उ े के साथ
सकते ह । अिधिनयिमत िकया गया था। भारत सरकार ारा कई अिधिनयम बनाए
पया वरण संबंधी सुर ा (Environmental safety) गए ह और समय-समय पर संशोिधत िकए गए ह ; उनम से िन िल खत
इस संबंध म सबसे मह पूण ह :
पया वरणीय सुर ा को माग दश न, नीितयों और थाओं ारा लागू िकया
जाता है तािक यह सुिनि त िकया जा सके िक आसपास का वातावरण - कारखाना अिधिनयम, 1948,
खतरों से मु है जो िमकों और कम चा रयों की सुर ा और भलाई, - खान अिधिनयम, 1952,
औ ोिगक संचालन क े पास के िनवािसयों के साथ-साथ रोकथाम की गारंटी - डॉक वक र (सुर ा, ा और क ाण) अिधिनयम, 1986,
देगा।
- भवन और अ िनमा ण िमक (रोजगार और सेवा शत का िविनयमन)
आक क पया वरणीय ित आसपास के े ों म औ ोिगक सुिवधाएं , अिधिनयम, 1996,
काय े और योगशालाएं शािमल ह । िकसी भी औ ोिगक गितिविध के - वृ ारोपण म अिधिनयम, 1951,
िलए पया वरण सुर ा एक मह पूण मु ा है ों िक लापरवाही और गैर-
- ठे का म (िविनयमन और उ ूलन) अिधिनयम, 1970
अनुपालन जो खम को बढ़ाते ह िजसके प रणाम प चोट , बीमा रयां
- बाल म (िनषेध और िविनयमन) अिधिनयम, 1986, आिद।
और आक क पया वरणीय रलीज होती ह ।
संवैधािनक ावधान काय थलों पर िमकों की सुर ा और ा को
पया वरण सुर ा को आमतौर पर तीन उप ेिणयों म िवभािजत िकया जाता
बढ़ावा देने वाली नीितयों को लागू करने के िलए रा सरकारों पर एक
है: (Fig 1) ावसाियक सुर ा और ा काय म, पया वरण िनयं ण
कत लागू करके भारत म काय थल सुर ा और ा कानूनों का
और रासायिनक सुर ा। (Fig 1)
आधार बनाते ह । इसके अलावा, काम पर यों की ावसाियक सुर ा
कम चा रयों को काम से संबंिधत बीमारी, रोग और चोट से बचाने के िलए। और ा (OSH) को िविनयिमत करने के िलए सुर ा और ा
अंतरा ीय म संगठन (ILO) OSH पर एक आिधका रक आदेश लेकर क़ानून िविभ े ों म मौजूद ह , जैसे िक िविनमा ण, खनन, बंदरगाह और
आया है। िनमा ण े ।
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